नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के आगरा में पीड़िता से गैंगरेप एवं पॉक्सो ऐक्ट के पांच साल पुराने मामले में फैसला आ गया है। अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कुंदन किशोर सिंह ने दोषियों सोनी उर्फ इरफान, जाहिद एवं आदिल निवासीगण एत्मादुद्दौला को उम्रकैद और 1.53 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने निर्देश दिए कि जुर्माने की धनराशि में से 1.50 लाख पीड़िता के पुनर्वास के लिए नियमानुसार दी जाए। मामला थाना एत्मादुद्दौला क्षेत्र के शाहदरा इलाके का है। विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि वादी की दस साल की बेटी 18 जुलाई 2021 की दोपहर करीब 12:30 बजे फ्रिज की बर्फ लेने जा रही थी। उसी दौरान आरोपी सोनी उर्फ इरफान, जाहिद और आदिल बहाने से उसकी पुत्री को अपने घर के अंदर ले गए।...