प्रयागराज, अगस्त 30 -- ​प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर स्थित मंडलीय जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग/संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्सों के नियमितीकरण और नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भुगतान के प्रत्यावेदन पर विधि सम्मत तरीके से 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।​यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने प्रियंका कुमारी व अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता लवलेश कुमार शुक्ल को सुनकर किया है। अधिवक्ता लवलेश कुमार शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि याची मिर्जापुर के मंडलीय जिला अस्पताल में आउटसोर्स संविदा कर्मचारी के रूप में स्टाफ नर्स पद पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने नियमित रूप से नियुक्त स्टाफ नर्सों के समान वेतन देने, वेतन विसंगति/भेदभाव दूर करने और नियमित पद सृजित कर उनका नियमितीकरण करने की मांग की थी। इस संबंध में ...