कन्नौज, मई 1 -- मजदूर दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों से मनमाने तरीके से काम लेना संभव नहीं होगा और वेतन, अवकाश व कार्यघंटों को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। उन्होने बताया कि सरकार द्वारा लागू नए लेबर कोड्स और आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। अब किसी भी कर्मचारी से लगातार सात दिन काम लेना अवैध होगा और छह दिन कार्य के बाद एक दिन का सवेतनिक अवकाश देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही प्रतिदिन 8 से 9 घंटे का कार्य समय तय किया गया है, इससे अधिक काम लेने पर ओवरटाइम देना होगा। छ...