आगरा, जुलाई 31 -- नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्स, संविदा एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को अगले सप्ताह से शासन द्वारा निर्धारित नई न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने शासन की अधिसूचना के अनुपालन में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-02 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम वाले जनपदों के लिए 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू की गई हैं। शासन के निर्देशों के अनुरूप नगर निगम में कार्यरत किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण तैयार कराया जा...