रुद्रपुर, मार्च 7 -- काशीपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने आई लव मोहम्मद जुलूस मामले में पांच माह से जेल में बंद मो. दानिश का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। साथ ही 50 हजार रुपये, एक व्यक्तिगत बंद पत्र तथा इसी राशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मोहल्ला अल्ली खां में हुए आई लव मोहम्मद प्रकरण में लगभग पांच माह से जेल में बंद मो. दानिश का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अली अनवर, वदिलशाद हुसैन ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत मंजूर की। बता दें कि बीते 21 सितंबर को मोहल्ला अल्ली खां में 400-500 लोगों के खिलाफ पुलिस के साथ मारपीट अभद्रता और बिना आज्ञा के जुलूस निकालने को लेकर कई नामजद समेत 500 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
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