आईसीआईसीआई के ब्रांच मैनेजर को 1.22 लाख भुगतान का आदेश
गढ़वा, मई 10 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की दो सदस्यीय बेंच ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आईसीआईसीआई के ब्रांच मैनेजर हिमांशु राय को 1.22 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। उन्हें यह भुगतान भुक्तभोगी जिलांतर्गत चिनिया गांव के मुकेश कुमार तुरी को 45 दिनों के अंदर भुगतान का आदेश दिया गया है। भुगतान नहीं करने या त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान का निर्देश दिया गया है। यह फैसला आयोग की अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाया है। शिकायतकर्ता चिनियां निवासी मुकेश ने शिकायत दर्ज कराया था कि उन्होंने एक मई 2023 को खाता का बैलेंस चेक किया तो पता चला कि उसके खाते से 80 हजार, दो हजार और 82 हजार रुपये अलग-अलग समय में गलत तरीके से निकासी कर लिया गया है। उसक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.