नई दिल्ली, जून 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े चर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपना फैसला 11 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई कर रही है। मामला दयालपुर थाने में अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा ड्यूटी से घर लौटने के बाद दोबारा बाहर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। यह भी पढ़ें- आज आ सकता है, अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला, पूर्व AAP पार्षद समेत 10 लोग हैं आरोपी बाद में स्थानीय लोगों से परिवार को उनकी हत्या की सूचना मिली। पुलिस ने चांद...