नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- नई दिल्ली। सेबी ने मंगलवार को आईपीओ और राइट्स इश्यू के लिए दी गयी मंजूरी की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव को देखते हुए कंपनियों को अपने निर्गम पेश करने के लिए अधिक समय देने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। सेबी के एक परिपत्र के अनुसार, एक अप्रैल, 2026 और 30 सितंबर, 2026 के बीच समाप्त हो रही बाजार नियामक की टिप्पणियां यानी मंजूरी पत्र अब 30 सितंबर, 2026 तक वैध रहेंगे। मौजूदा नियमों के तहत, कंपनियों को सेबी की टिप्पणियां प्राप्त होने की तारीख से 12 महीने या 18 महीने (जो भी लागू हो) के भीतर अपने सार्वजनिक निर्गम पेश करने होते हैं।
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