आईटी एक्ट मामले मे पेश नहीं हुए गवाह, अब अगली सुनवाई 29 जून को
बांदा, जून 12 -- बांदा। नाबालिगों के यौन शोषण के बाद उनके वीडियो शेयर करने के सीबीआई की ओर से दर्ज आईटी एक्ट के विचाराधीन मामले में चित्रकूट के सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन की शुक्रवार को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में पेशी हुई। उसे मंडल कारागार से कड़ी सुरक्षा में लाकर पेश किया गया। वहीं इस मामले में सह आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ के अधिवक्ता व सीबीआइ की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र लगा दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से जिरह नहीं की गई। मामले की सुनवाई अब 29 जून को होगी। शुक्रवार को फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन व सह आरोपित दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ की विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा के यहां पेशी होनी थी। यह भी पढ़ें- आईटी एक्ट के मामले सुनवाई ...
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