आईटी एक्ट मामले मे नहीं हो सकी जिरह, अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को
बांदा, जून 29 -- बांदा। नाबालिगों के यौन शोषण के बाद उनके वीडियो शेयर करने के सीबीआई की ओर से दर्ज आईटी एक्ट के विचाराधीन मामले में चित्रकूट के सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन की शुक्रवार को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में पेशी हुई। उसे मंडल कारागार से कड़ी सुरक्षा में लाकर पेश किया गया। वहीं इस मामले में सह आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ के अधिवक्ता व सीबीआइ की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र लगा दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह उपस्थित नहीं हुए। न्यायाधीश की गैर मौजूदगी में जिरह नहीं हो सकी गई। हालांकि सुनवाई को लेकर सीबीआई की ओर से मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। यह भी पढ़ें- कर्मचारी को आरोपी बनाने की मांग पर आदेश 13 को सोमवार को फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन व सह आरोपित दिल्ली के इंजीनियर मो. ...
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