आईओ ने मांगा केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए समय, सुनवाई 30 को
रांची, जून 25 -- रांची। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के चर्चित पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार, सोनू शर्मा और गौरव कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले की अद्यतन केस डायरी अदालत में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। मामले के अनुसंधानकर्ता ने अदालत को बताया कि वह विधि-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण अब तक अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं कर सके हैं और समय की मांग की। अदालत ने आईओ की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया। यह भी पढ़ें- Khan Sir News: खान सर की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई, रौशन आनंद सर के सहयोगियों को बेल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने पक्ष रखा। अदालत ने ...
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