आईओ और सूचक नहीं पहुंचा, फायरिंग मामले में बरी
रांची, जून 10 -- रांची, संवाददाता। नगड़ी थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई फायरिंग की घटना से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त-5 शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी बलिया मुंडा उर्फ बलिया पाहन को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान न तो सूचक मनोज मिंज और न ही जांच अधिकारी एएसआई रंजीत पिंगुवा गवाही देने अदालत पहुंचा। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई थी, लेकिन जांच के दौरान टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) भी नहीं कराई गई। मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 165/2019 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार 2 अक्तूबर 2019 को सेंबो गांव के पास बाइक सवार तीन युवकों ने मनोज मिंज पर गोली चलाई थी, जिससे वह घायल हो गए थे।
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