आईएलएस में कौंसिल ने बताई कई कमियां, 8 जून तक दूर करने का निर्देश
रांची, मई 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (आईएलएस) मामले में संस्थान की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी करते हुए रांची विश्वविद्यालय को आठ जून तक सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की निरीक्षण रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय से अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की है। अंबेश चौबे और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीसीआई को संस्थान का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बीसीआई की टीम ने पांच मई को संस्थान का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। बीसीआई की रिपोर्ट में संस्थान में कई गंभीर कमियों की ओर संकेत किया गया है। रिपोर्ट के ...
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