आईएम से जुड़े होने के दो आरोपियों को जमानत
नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन के राजस्थान मॉड्यूल चलाने के आरोपी दो लोगों को जमानत दे दी। इन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मंगलवार को मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर को जमानत दी। अदालत ने मुकदमे की धीमी गति पर ध्यान दिया और यह भी देखा कि वे पिछले लगभग 12 वर्षों से जेल में बंद हैं। फैसले में कहा गया कि हमें लगता है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को लगातार जेल में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले आजादी के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। जमानत देते हुए पीठ ने यह भी गौर किया कि जनवरी 2025 तक केवल दो गवाहों से पूछताछ हुई है, जिनमें से एक से केवल आंशिक रूप से पूछताछ की गई है। मुकदमे की गति बहुत धीमी रही है और निकट भविष्य में इ...
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