नई दिल्ली, जून 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से इंडियन मुजाहिदीन के उन दो कथित सदस्यों की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा, जो आतंकवाद से जुड़े मामलों के सिलसिले में करीब 12 साल से जेल में हैं। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर की ओर से दायर याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में उन्हें जमानत न देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। पीठ ने कहा कि जनवरी में अदालत की ओर से तय किए गए वे सिद्धांत इस मामले पर भी लागू होंगे, जिनके तहत दिल्ली दंगों के कई आरोपियों को जमानत दे दी गई थी, जबकि कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत प्रदान करने से मना करते हुए कहा गया था कि दोनों एक साल तक फिर से जमानत याचिका नहीं दायर कर सकते।दिल्ली यह भ...