रांची, अप्रैल 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को हजारीबाग की खासमहल जमीन की खरीद-बिक्री मामले में जमानत प्रदान कर दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान करते हुए देश नहीं छोड़ने और रिहा गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त लगायी। चौबे को जांच में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश अदालत ने दिया। सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से दलील दी गई कि इसी मामले में आरोपी विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दोनों को मामले का लाभार्थी बताया गया है। यह भी पढ़ें- पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से जमानत चौबे की ओर से यह भी कहा गया कि संबंधित मामला वर्ष 2009-10 का है, जब वे हजारीबाग के उपायुक्त थे। साथ ही यह तर्क रखा गया कि वह ...