रांची, मार्च 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। आईएएस के. श्रीनिवासन को ऊर्जा सचिव के साथ झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेवीएनएल) के सीएमडी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी अब्दुल बारी ने जनहित याचिका दाखिल कर राज्य सरकार की अधिसूचना निरस्त करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि एक ही अधिकारी को तीन महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी देना भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियमावली, 1954 और मौलिक नियम 49 (एफआर-49) का स्पष्ट उल्लंघन है। ऊर्जा सचिव, जेवीएनएल के सीएमडी और जेबीवीएनएल के एमडी के पदों को एक साथ संभालना प्रशासनिक रूप से अव्यवहारिक है। इन तीनों पदों पर एक साथ कार्य करने से हितों का टकराव और अधिकार क्षेत्र को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती...