लखनऊ, जनवरी 6 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देना होगा। विशेष सचिव नियुक्ति विजय कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देश भेजा है। इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के मुताबिक आईएएस अधिकारियों को हर साल अर्जित संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन करना अनिवार्य है। इसलिए वर्ष 2025 में अर्जित संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन दाखिल कर दें। इसके आधार पर ही पदोन्नति आदि पर विचार किया जाता है।
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