आईएएस अधिकारी रियाज अहमद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द
रांची, मई 24 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाइकोर्ट ने आईएएस अधिकारी और खूंटी के पूर्व एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आपसी सुलह और समझौते के आधार पर यह फैसला सुनाया है। इस निर्णय से आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को राहत मिली है। उन पर वर्ष 2022 में यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे।
मामला खूंटी महिला थाना से जुड़ा है मामला खूंटी महिला थाना से जुड़ा है। वर्ष 2022 में आईआईटी की एक छात्रा ने तत्कालीन एसडीएम सैयद रियाज अहमद पर अपने सरकारी आवास पर पार्टी के दौरान अभद्रता और यौन शोषण का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया था। प्राथमिकी के आधार पर खूंटी पुलिस ने पांच जुलाई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी थी, लेकिन इस घटना क...
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