वाराणसी, अक्टूबर 7 -- वाराणसी, संवाददाता। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बहस नहीं की। अगली सुनवाई के लिए आठ अक्तूबर की तिथि नियत की है। इस दौरान कोर्ट में तीनों आरोपी अपने अधिवक्ताओं श्रीनाथ त्रिपाठी, अजय सिंह, राजीव रंजन सिंह, कुंदन सिंह और संजीव चौबे के साथ उपस्थित थे। प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

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