रांची, मई 2 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने आंध्र प्रदेश के निवासी और कंपनी मैनेजर गंगाधर राव की हत्याकांड में ट्रायल फेस कर रहा दोनों आरोपियों विवेक सिंह मुंडा और विजय लोहरा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष हत्याकांड की कड़ी जोड़ने में नाकाम रहा। मामला तमाड़ थाना से जुड़ा था। घटना 7 दिसंबर 2024 की शाम को हुई थी। जब गंगाधर राव खाना लेने के लिए निकले थे और वापस नहीं लौटे। अगले दिन 8 दिसंबर 2024 को उनका शव और मोटरसाइकिल तमाड़ क्षेत्र के एक कुएं से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई थी और बाद में शव को कुएं में फेंका गया। अदालत ने माना कि हत्या हुई है, लेकिन आरोपियों की संलिप्तता साबित नहीं हो सकी। केस पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, लेकिन स...
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