नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया और वाईएसआरसीपी की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि युवाजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के ये आरोप कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया, तथ्यों से जुड़े विवादित सवाल हैं, जिन पर इस चरण में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों का दावा है कि उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया है, वे कानून के अनुसार अपने दावों को साबित करते हुए चुनाव याचिकाएं दायर कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय; फिर जारी ...