सीवान, मई 1 -- सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। आंदर नगर पंचायत में आवश्यक बैठकें नियमित रूप से नहीं बुलाना व अपने पुत्र को ही अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना नगर पंचायत की मुख्य पार्षद चंद्रावती देवी के लिए भारी पड़ गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने चंद्रावती देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत अयोग्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 23/2025 में यह आदेश पारित किया है। यह भी पढ़ें- जिप अध्यक्ष पर पार्षदों ने लगाई आरोपों की झड़ीआरोप और आयोग का आदेश आंदर के अब्दुल हसन ने मुख्य पार्षद चंद्रावती देवी पर वैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी व अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। बहरहाल, आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि चन्द्रावती देवी ने बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत निर्धारि...
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