मुजफ्फरपुर, जून 2 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। केस डायरी नहीं पेश करने पर अहियापुर थानाध्यक्ष पर हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ के कोर्ट ने लगाया है। साथ ही कोर्ट ने अहियापुर के गल्ला व्यवसायी धीरेंद्र कुमार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी रखा है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जून तय की है।आरोपित गल्ला व्यवसायी अहियापुर थाना के विजयी छपरा के धीरेंद्र ने बिहार ग्रामीण बैंक की सहबाजपुर शाखा से 50 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसे नहीं चुकाने पर उसके खिलाफ बैंक प्रबंधक अंजना प्रसाद ने अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। धीरेंद्र ने इसको लेकर कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दि...