नई दिल्ली, फरवरी 25 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के पूरे घटनाक्रम की जानकारी शुरुआती जांच रिपोर्ट में शामिल करने की मांग की गई थी। यह याचिका IIT-दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले एक शख्स ने दायर की थी और इस याचिका में उसने कोर्ट से AAIB (विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो) की शुरुआती रिपोर्ट को पढ़ने और उसमें सुधार करते हुए इंजन के फ्लेम आउट यानी बंद होने का समय व फ्यूल स्विच के ट्रांजेक्शन (मैकेनिकल या मैनुअल) की जानकारी रिपोर्ट में दर्ज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।'न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं होती हैं' याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिकाकर्ता की ...
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