अस्पताल से बच्चे की चोरी हुई तो रद्द होगा लाइसेंस
रांची, जुलाई 6 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के किसी भी अस्पताल से बच्चा चोरी की घटना हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी। चोरी के बाद अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द कराया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी से पत्राचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 दिसंबर 2025 को अपने एक फैसले में कहा था कि जब कोई महिला किसी भी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म देती है, तब यह अस्पताल प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वह सभी मामले में नवजात शिशु की रक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने फैसले में अस्पतालों की जिम्मेदारी तय की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा गया है। जिसमें राज्य सरकार को निर्देश...
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