फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 18 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने बताया कि जनपद में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से संचालित क्लीनिक या अस्पताल संचालित हो रहा है तो इसका पंजीकरण कराना जरूरी है। कोई भी निजी चिकित्सा क्लीनिक के माध्यम से चिकित्सा कार्य प्रारंभ करने से पहले यदि वह आयुर्वेद या यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक या स्नातकोत्तर है तो कार्यालय में अपनी क्लीनिक का पंजीकरण अवश्य करायें। उन्होंने बताया कि जनपद में संचालित क्लीनिक, प्रतिष्ठान, अस्पताल का पंजीकरण, नवीनीकरण आवश्यक है। जांच में पंजीकरण यदि नहीं पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- खजौली में अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की जांच, अनियमितता उजागर यह भी पढ़ें- चार अल्ट्रासाउंड केंद्र और एक आईवीएफ सेंटर का निरीक्षण

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