नई दिल्ली, जनवरी 16 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अस्पताल परियोजनाओं में लापरवाही और अनुबंध उल्लंघन के चलते एक निजी फर्म पर दो वर्ष का प्रतिबंध और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग का आरोप है कि फर्म ने निर्धारित समय में जरूरी ड्रॉइंग, डिजाइन और वैधानिक अनुपालन दस्तावेज जमा नहीं किए, जिससे शालीमार बाग, किराड़ी, गीता कॉलोनी (चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय) और दिलशाद गार्डन (जीटीबी अस्पताल) की आईसीयू परियोजनाओं में देरी हुई। फर्म को इन परियोजनाओं के लिए समग्र परामर्श कार्य सौंपा गया था, जिसमें योजना, डिजाइन, ड्रॉइंग, लागत आकलन, वैधानिक स्वीकृतियां और निर्माण पर्यवेक्षण शामिल था। पीडब्ल्यूडी के अनुसार, फर्म ने लागत नियोजन और निगरानी के बावजूद परियोजनाओं की अनुमानित लागत स्वीकृत राशि से काफी अधिक बढ़ा दी...
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