दिल्ली, मार्च 20 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए एक छात्र के मेडिकल खर्च की भरपाई करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि समय पर इलाज न देना राज्य की जिम्मेदारी का उल्लंघन है और यह सीधे तौर पर जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है। ऐसे में इलाज के लिए आए खर्च को सरकार को देना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दो महीने के भीतर 12,000 रुपये वापस करे। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अलग से मुआवजे के लिए सिविल मुकदमा दायर करने की छूट भी दी है। यह भी पढ़ें- क्या अब तक किसी ने आपके मुवक्किल को छुआ है? दीपक कुमार की सुरक्षा की मांग पर HCइलाज से कर दिया था इनकार दिल्ली में एक छात्रा का हाथ स्कूल में खेलते समय टूट गया था।...
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