अस्पतालों से नवजात गायब हुए तो रद्द होगा लाइसेंस, बच्चा बदलने की घटनाओं पर गृह मंत्रालय सख्त
प्रमुख संवाददाता, जून 29 -- MHA New Guidelines For Hospitals: देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा फैसला लिया है। अब यदि किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल से कोई नवजात शिशु गायब होता है, तो उस अस्पताल का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, नवजातों की अवैध तस्करी और बच्चा चोरी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्त पत्र जारी किया है। नए निर्देशों के तहत जन्म के तुरंत बाद से ही नवजातों की पूर्ण सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन को सौंप दी गई है। इस कड़े पत्र के आते ही बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए सूबे के सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह भी पढ़ें-...
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