मुजफ्फरपुर, जून 29 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नवजात के गायब होने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका निर्देश सभी राज्यों को दिया है। नवजातों की तस्करी को रोकने के लिए मंत्रालय ने पत्र जारी किया है। इसमें जन्म के बाद नवजातों की सुरक्षा का जिम्मा अस्पतालों को दिया गया है। यह भी पढ़ें- अस्पतालों से नवजात गायब हुए तो रद्द होगा लाइसेंस, बच्चा बदलने की घटनाओं पर गृह मंत्रालय सख्तराज्य स्वास्थ्य विभाग का निर्देश पत्र आने के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। इमसें कहा गया है कि नवजात की सुरक्षा में गड़बड़ी होने पर अस्पताल प्रबंधन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। विभाग का निर्देश आने के बाद सीएस डॉ. सुधीर कुमार ने सभी पीएचसी प्रभारियों को इस बारे में पत्र जारी कर नवजातों क...