लखनऊ, अप्रैल 15 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए, महानिदेशक, फायर सर्विस को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि वह प्रदेश भर के अस्पतालों का निरीक्षण कराने पर विचार करेगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि अस्पतालों में अग्निशमन यंत्र ठीक से लगे हैं अथवा नहीं तथा अग्निशमन उपायों की क्या स्थिति है। मामले की अगली सुनवायी 12 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने वी द पीपल संस्था की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में अस्पतालों की स्थिति का मुद्दा उठाया गया है। यह भी पढ़ें- न्यू पीएचसी में लगी आग, लाखों के संसाधन खाक
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