मधेपुरा, मार्च 9 -- मधेपुरा। बिहार की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट कानून, 2025 पर सुझाव मांगा गया है। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. रॉबर्ट एल चोंग्थू ने कुलपति को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट कानून, 2025 की एक कॉपी इसके साथ लगाते हुए कहा है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1976 और पटना यूनिवर्सिटी एक्ट, 1976 के तहत ड्राफ्ट कानून के बारे में अपनी राय और सुझाव दें। उन्होंने 10 दिनों के अंदर राय और सुझाव भेजने की बात कही है। ताकि इसे सरकार के सामने रखा जा सके। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट कानून, 2025 पर संभावित अभ्यर्थियों में अलग अलग राय है।
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