बरेली, अप्रैल 2 -- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) व प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (एनपीएस) ट्रेडर्स को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट साभागार में बैठक हुई, जिसमें योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभांवित करने पर जोर दिया गया। श्रम अधिकारी ने बताया कि यह योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इसका लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, बचत खाता, ई-श्रम कार्ड का होना आवश्यक है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजाना है। इसमें 60 वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी और यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने श्रम अधिकारी से विभागों को लक्ष्य आवंटित करत...
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