मेरठ, जुलाई 5 -- मेरठ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-2, रीमा मल्होत्रा ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने और उसकी मां के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी अनुज पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम धंजू, मेरठ को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी अधिवक्ता ज्योति कपूर एवं कुलदीप मोहन शर्मा के अनुसार वादी ने थाना पल्लवपुरम में सात अक्तूबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी घर से घेर की ओर जा रही थी। तभी आरोपी ने रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें कीं। पीड़िता द्वारा घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां को देने पर आरोपी ने उसकी मां के साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया।सुनवाई के दौरान आरोपी ने...