भिंड, अक्टूबर 2 -- मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ग्राम पुलेह का पुरा में पत्नी की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी पति जबर सिंह दोहरे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से मामले में 15 गवाहों के बयान कराए गए और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार मामला 26 जून 2025 का है। घटना के बाद आरोपी ने अपने पिता भारत सिंह को पत्नी डोली की हत्या करने की बात बताई थी। भारत सिंह ने ऊमरी थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी और डोली के मायके वालों को भी फोन से जानकारी दी। डोली के पिता ने थाने पहुंचकर जबर सिंह और उसके पिता भारत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 135/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धार...