उन्नाव, अक्टूबर 5 -- उन्नाव। सीजेएम कोर्ट से आर्म्स एक्ट के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोषी पंकज पुत्र गुलजारी निवासी कटरा थाना अजगैन के पास से थाना पुलिस ने वर्ष 2019 में तमंचा और कारतूस बरामद होने पर जेल भेजा था। वहीं, युवतियों पर अश्लील फब्तियां कसने के दोषी को एसीजेएम पंचम कोर्ट से सजा सुनाई गई। वर्ष 2023 में दोषी सर्वेश पुत्र बलवंत निवासी मद्दीखेड़ा थाना दही के खिलाफ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर गिरफ्तार किया था। दोषी को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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