प्रयागराज, जून 9 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को 24 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखने पर सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को पुलिस ने बिना कानूनी अधिकार के 24 घंटे तक हिरासत में रखा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित को 25 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये वाद व्यय (कॉस्ट) देने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को यह राशि संबंधित पुलिस अधिकारी की सेलरी से वसूलने की स्वतंत्रता भी दी है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने मतांबर मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।क्या है मामला याचिकाकर्ता मतांबर मिश्र का कहना था कि 26 नवंबर 2022 को वह अपने पै...