रांची, मई 26 -- रांची। अवैध हथियार और कारतूस की खरीद-बिक्री के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद सैफ आलम उर्फ सेरा को अदालत से राहत नहीं मिली है। एजेसी-17 संजीव झा की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या 03/2026 से जुड़े मामले में 30 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। एपीपी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल है और मामला गंभीर प्रकृति का है। अदालत ने केस डायरी, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों का अवलोकन किया। अदालत ने पाया कि सह-आरोपी के पास से पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे तथा उसके बयान में सैफ आलम की संलिप्तता बताई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत याचिका खारिज कर दी।

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