अवैध हथियार मामले में दो वर्षों का सश्रम कारावास
मोतिहारी, अगस्त 6 -- मोतिहारी । प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गौरव सिंह ने अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दो वर्षों का सश्रम कारावास एवं छह हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मोतिहारी मुफ्फसिल थाना के मधुबनी घाट निवासी जगत प्रसाद के पुत्र इंद्रासन कुमार को हुई।
मामले का विवरण मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने मोतिहारी मुफ्फसिल थाना में वर्ष 2024 में मामला दर्ज कराते हुए इंद्रासन कुमार को नामजद किया था। जिसमें कहा गया था कि 18 मई 2024 को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बतरौलिया चौक के समीप नंदपुर गांव के एक पाकड़ पेड़ के चबूतरा पर एक युवक अवैध हथियार लेकर खड़ा है।
गिरफ्तारी और जांच सूचना के आलोक में करीब 4.05 बजे पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा तो...
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