अवैध हथियार मामले में आरोपी को 3 साल की कठोर सजा
बिहारशरीफ, अक्टूबर 3 -- अवैध हथियार मामले में आरोपी को 3 साल की कठोर सजा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनाया फैसला 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया शेखपुरा, निज संवाददाता। शेखपुरा की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा कुमारी की अदालत ने शनिवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अवैध हथियार और गोलियां रखने के जुर्म में बरबीघा थाना क्षेत्र के बेलाव गांव निवासी रामचन्द्र सिंह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हथियारों की छापेमारी आधी रात को हुई थी छापेमारी: लोक अभियोजक इंद्रभद्र शुक्ल ने बताया कि घटना अप्रैल 2024 की है। बरबीघा थानाध्यक्ष वैभव क...
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