बक्सर, अगस्त 17 -- पेज तीन के लिए --- फैसला बेड के नीचे से दो देशी कट्टा, छह छर्रा और दो बुलेट बरामद हुये थे आरोपित कोरानसराय की पुलिस मठिला गांव निवासी मुन्ना महतो है बक्सर, विधि संवाददाता।

अवैध हथियार बरामदगी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रत्नेश कुमार द्विवेदी के न्यायालय ने अवैध हथियार बरामदगी के मामले में मुन्ना महतो को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष सात माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी सोमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 25 सितंबर 2020 को दोपहर करीब 2:40 बजे गुप्त सूचना के आधार पर कोरानसराय की पुलिस मठिला गांव निवासी मुन्ना महतो, पिता स्वर्गीय भिखारी महतो के घर छापेमारी करने पहुंची थी।

पुलिस कार्रवाई पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया...