रांची, जुलाई 27 -- रांची, संवाददाता। बहुचर्चित तीहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने महिला के पति, सास, ससुर और ननद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने दोषी विजेंद्र राम, कमल राम, कोशिला देवी और रीमा देवी को उम्रकैद के साथ 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने पक्ष रखा। मामला ठाकुरगांव थाना कांड संख्या 14/2023 से जुड़ा है। चारों आरोपी 7 अप्रैल 2023 से ही जेल में है। अभियोजन के अनुसार, 3 अप्रैल 2023 को आरोपी विजेंद्र राम को अपनी पत्नी ममता देवी के पड़ोसी से कथित अवैध संबंध होने का शक था। उसे यह भी संदेह था कि बड़ा बेटा उसका नहीं है। इसी शक में उसने महाराष्ट्र के नासिक में रहते हुए सोशल मीडिया से हत्या की साजिश सीखी और अपने माता-पि...