अवैध शस्त्र रखने के दोषी को सात साल की सजा
औरैया, अगस्त 18 -- अवैध शस्त्र रखने के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस के अनुसार फफूंद थाने में वर्ष 2021 में आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अजीतमल थाना क्षेत्र के पुर्वा चंदेल निवासी विजय सिंह के खिलाफ विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मंगलवार को न्यायालय ने विजय सिंह को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई।
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