बिहारशरीफ, फरवरी 17 -- अवैध शस्त्र बरामदगी में आरोपित को 2 साल की सजा लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़ा गया था आरोपी बिंद थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव की घटना बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। लोडेड पिस्टल के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी सूरज प्रकाश ने बिंद थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव निवासी अशोक यादव को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पीपी राजेश पाठक ने सभी पांच लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया 20 मार्च 2020 को बिंद थाना के एएसआई राजेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम छतरपुर के खंधा में एक व्यक्ति ...