अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी दोषी करार
विकासनगर, जून 19 -- हरीश कंडारी अवैध शराब रखने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर की अदालत ने आरोपी दीपक कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार 24 अप्रैल 2024 को सेलाकुई थाना क्षेत्र में इक्फाई कॉलेज के पास राजा रोड पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दीपक कुमार को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब और बीयर अवैध रूप से बरामद हुई थी। शुक्रवार को न्यायालय में पेशी के दौरान आरोपी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया गया। यह भी पढ़ें- अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी दोषी करार न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी के बय...
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