जमशेदपुर, जून 25 -- जमशेदपुर। वित्त विभाग ने सभी कोषागारों और उप कोषागारों में बिल पारित करने की समयावधि निर्धारित कर दी है। 22 जून को जारी आदेश के अनुसार अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही बिल पास किए जाएंगे। इस अवधि के बाहर पारित होने वाले बिल स्वतः संदेह के दायरे में माने जाएंगे। विभाग ने यह पत्र सभी विभागीय सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों तथा कोषागार पदाधिकारियों को भेजा है। बोकारो, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम में वेतन एवं अन्य मदों में अवैध निकासी की घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया है। वित्त सचिव ने 22 अप्रैल को कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारियों के साथ बैठक में इस विषय पर चर्चा की थी। यह भी पढ़ें- श्रम न्यायालय में 29 से होगा दिनभर काम साथ ही डीडीओ के लिए बिल प्रस्तुत करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है।

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