औरैया, फरवरी 26 -- औरैया, संवाददाता। थाना सहार क्षेत्र से जुड़े अवैध प्रवास के मामले में अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। शालिनी त्यागी की अदालत ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक 65 वर्षीय इस्लाम गाजी को ढाई वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी प्रीतिलता के अनुसार 17 सितंबर 2025 को थाना सहार पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपना नाम इस्लाम गाजी पुत्र सौयतुल्ला निवासी जिला खुलना बांग्लादेश बताया। तलाशी के दौरान उसके पास कोई वैध भारतीय पहचान पत्र, पासपोर्ट या वीजा नहीं मिला। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अवैध रूप से सीमा पार कर भारत आया था और सहार ...