गुड़गांव, मार्च 14 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। अस्थायी बिजली कनेक्शन लेकर नियमों की अनदेखी करने वाली एक प्लास्टिक कंपोनेंट कंपनी को जिला अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दूसरे परिसर में बिजली सप्लाई करने के कारण निगम द्वारा लगाए गए छह लाख 41 हजार रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) हरी किशन की अदालत ने पारित किया। बिजली निगम ने उक्त प्लास्टिक कंपोनेंट कंपनी को केवल निर्माण कार्य के लिए एक अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया था। हालांकि 12 दिसंबर 2023 को जब बिजली निगम की सतर्कता टीम ने औचक निरीक्षण किया, तो नियमों की बड़ी अनदेखी सामने आई। जांच में पाया गया कि कंपनी अपने परिसर के लिए मिले इस कनेक्शन का इस्तेमाल सड़क के दूसरी तरफ स्थित एक अन्य स्थान पर बिजली सप्लाई करने ...
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