सासाराम, मार्च 9 -- सासाराम, निज संवाददाता। लोडेड अवैध राइफल व खोखा बरामदगी के करीब 22 साल पुराने मामले में एसीजेएम चार शिल्पा प्रशांत मिश्र की अदालत ने अभियुक्त करगहर थाना क्षेत्र के कुम्हिला निवासी कन्हैया राय को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। मामले की प्राथमिकी तत्कालीन करगहर थानाध्यक्ष ललन पांडेय ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा व प्रतिभा सिंह ने बतायी कि 25 मई 2004 की सुबह 6.50 बजे डेहरी पुलिस के साथ स्थानीय थाने की पुलिस अपहरण के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए निकली थी। इस दौरान अभियुक्त के घर की चौकी पर बिछावन के नीचे से देसी राइफल व चार खोखा बरामद किया गया था। बताया कि म...